16-Nov-2021 03:49 PM
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जोधपुर । जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग द्वितीय के आदेश की अवमानना करने पर एक ठेकेदार को छह माह के कारावास की सजा से दंडित किया गया है। मामले के अनुसार परिवादिनी अर्चना पालीवाल ने अपने मकान के निर्माण का ठेका वर्ष 2011 में आरोपी अब्दुल मुनाफ को दिया गया था, जिसके निर्माण में घटिया सामग्री काम में लेने व कार्य खराब करने के विवाद को लेकर परिवादिनी ने आयोग में शिकायत पेश की थी। आयोग ने शिकायत को सही मानते हुए अक्टूबर, 2013 में परिवादिनी को क्षतिपूर्ति के रूप में दो लाख रुपए का हर्जाना अदा करने हेतु उक्त ठेकेदार को आदेश दिया गया था।
आरोपी ठेकेदार द्वारा आयोग के आदेश की अवमानना करते हुए उक्त राशि का भुगतान नहीं करने पर परिवादिनी ने उसे दंडित कराने हेतु आयोग के समक्ष अवमानना कार्यवाही प्रस्तुत की गई थी ।
आयोग के अध्यक्ष डॉ श्याम सुन्दर लाटा, सदस्य डॉ अनुराधा व्यास, आनंद सिंह सोलंकी की न्यायपीठ ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अभियुक्त अब्दुल मुनाफ निवासी सिंवाची गेट, जोधपुर को आयोग के आदेश की पालना नहीं करने का दोषी करार देते हुए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत छह माह के साधारण कारावास व दस हजार रुपए जुर्माना की सजा से दंडित किया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर अभियुक्त द्वारा दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
Consumer Protection Commission
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