रामपुर 23 दिसंबर (संवाददाता) उत्तर प्रदेश में रामपुर जिले की एक विशेष अदालत ने पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान और उनके परिवार की सात सात साल की सजा के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया जबकि पड़ोसी पर जानलेवा हमले के मामले में आजम और उनके भाई समेत सभी चार आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है। सुनवाई के दौरान आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, अदीब आजम, उनके भाई शरीफ अहमद खान कोर्ट में हाजिर हुए जबकि आजम की पत्नी डा तजीन फातिमा नहीं पहुंची। आजम को सीतापुर जेल से वज्र वाहन में लाया गया। उनके साथ अब्दुल्ला आजम भी कड़ी सुरक्षा में साथ लाए गए। आजम को कड़ी सुरक्षा में करीब सवा दो बजे लाया गया।...////...