लखनऊ 08 जून (संवाददाता) उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने गुरूवार को कहा कि पर्यटन नीति-2022 में सेवा सेक्टर को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हेरिटेज पर्यटन इकाईयों को विभिन्न प्रकार की वित्तीय प्रोत्साहन, सब्सिडी एवं छूट के प्राविधान किये गये हैं। उन्हाेने कहा कि इसके तहत पूंजीगत निवेश पर सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी, स्टैम्प ड्यूटी से छूट, भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क आवश्यक होने पर निःशुल्क आबकारी लाइसेंस शुल्क तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएंगी। पंजीकृत हेरिटेज इकाई के मूल स्वरूप/वाह्य संरचना में बिना बदलाव लाये इकाई के संरक्षण विस्तार, रेनोवेशन तथा रेट्रोफिटिंग आदि के लिए पूंजीगत निवेश के 25 प्रतिशत तथा अधिकतम पांच करोड़ रूपये की सब्सिडी प्रदान की जायेगी। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित होने वाले हेरिटेज होटलों के परिसर में बार लाइसेंस के लिये लाइसेंस शुल्क में 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति किये जाने का प्राविधान किया गया है।...////...