मुरादाबाद 28 फरवरी (संवाददाता) उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद की एक अदालत ने छजलैट मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) नेता अब्दुल्ला आजम के सजा स्थगन के प्रार्थना पत्र रद्द कर दिया है। डेढ़ दशक पुराने छजलैट मामले में पिछली 13 फरवरी को एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट की मजिस्ट्रेट स्मिता गोस्वामी की अदालत ने सपा नेता आज़म खां और उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम को दोषी करार देते हुए दो-दो साल की सजा और तीन तीन हजार रूपये का जुर्माना लगाया था। बाद में दोनों लोगों की जमानत अर्जी मंजूर होने के बाद उन्हे जमानत पर रिहा कर दिया गया था।...////...