मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शहबाज शरीफ बरी
20-Jul-2023 05:14 PM 1234675
लाहौर, 20 जुलाई (संवाददाता) पाकिस्तान में लाहौर की एक अदालत ने गुरुवार को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके पुत्र हमजा शहबाज की सात अरब रुपये के धन शोधन मामले में बरी कर दिया। जियो न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी दी। अदालत ने प्रधानमंत्री को हमज़ा, नुसरत शहबाज़ (पत्नी), जवेरिया अली (पुत्री), मुहम्मद उस्मान, मसरूर अनवर, शोएब क़मर, कासिम कय्यूम, राशिद करामत, अली अहमद और निसार अहमद सहित सभी सह-आरोपियों के साथ बरी कर दिया। अदालत ने प्रधानमंत्री शहबाज की पुत्री राबिया इमरान के लिए स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया, जिसे मामले में भगोड़ा घोषित किया गया था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) आरोपियों के खिलाफ जब कोई सबूत पेश करने में नाकाम रहे, तब उन आरोपियों ने खुद को बरी करने की मांग करते हुए याचिकाएं दायर की। एनएबी जांचकर्ताओं ने भी पुष्टि की कि कोई सबूत नहीं मिला। इस महीने की शुरुआत में अदालत ने इस फैसले की घोषणा की और कहा कि उनके पास आरोपियों को बरी करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है, क्योंकि एनएबी ने कहा है कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। गौरतलब है कि भ्रष्टाचार विरोधी निगरानी संस्था ने 2018 से जारी जांच के लिए अगस्त 2020 में संदर्भ दायर किया था, जब प्रधानमंत्री शहबाज़ ने नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता के रूप में कार्य किया था। 29 सितंबर को लाहौर उच्च न्यायालय द्वारा मामले में उनकी जमानत खारिज करने के बाद, एनएबी द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। एक जवाबदेही अदालत ने 11 नवंबर, 2020 को एक महीने से अधिक समय के बाद प्रधानमंत्री, हमजा और अन्य आरोपियों को दोषी ठहराया।...////...
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