बलात्कार पीड़िता के गर्भपात की याचिका टालने पर गुजरात हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट नाराज
19-Aug-2023 12:39 PM 1234721
नयी दिल्ली, 19 अगस्त (संवाददाता) उच्चतम न्यायालय ने एक बलात्कार पीड़िता की गर्भपात कराने की उसकी याचिका को 12 दिनों तक टालने पर गुजरात उच्च न्यायालय की शनिवार को कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि ऐसे मामले में किसी प्रकार की लापरवाही न करते हुए इससे तत्परतापूर्वक निपटा जाना चाहिए। न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने गुजरात के एक मामले में विशेष सुनवाई करते हुए भ्रूण को हटाने की संभावना का पता लगाने के लिए भरूच की एक मेडिकल बोर्ड से एक नई रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।...////...
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