Home
News Archive
विधायक के हत्यारे को बेटी की शादी के लिए 15 दिन का पैरोल
Zuber Ansari
India
02-Feb-2022 02:11 PM
1234668
नयी दिल्ली, 02 फरवरी (AGENCY) उच्चतम न्यायालय ने बिहार के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक राज किशोर केसरी की हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा काट रहे एक व्यक्ति को बेटी की शादी में शामिल होने के लिए बुधवार को 15 दिन के पैरोल पर रिहा करने का आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता रूपम पाठक की 15 दिन की पैरोल की अर्जी स्वीकार करते हुए उसे उस अवधि के बाद आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। पाठक बिहार के पूर्णिया के तत्कालीन भाजपा विधायक श्री केसरी की हत्या के जुर्म उम्रकैद की सजा जेल में काट रहा है। याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) का पक्ष रख रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू ने पैरोल याचिका का विरोध नहीं किया। श्री राजू ने कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से दी गई जानकारी के आधार पर हमने सत्यापित करवा लिया है कि उसकी बेटी की शादी होनी है। इस मामले में पैरोल की इजाजत दी जा सकती है। आमतौर पर इस प्रकार की याचिकाओं का विरोध करने वाली सीबीआई द्वारा इस मामले में अलग रुख अपनाने पर न्यायमूर्ति रमन ने कहा, "ओह! मिस्टर राजू, आपने (सीबीआई) पहली बार विचार किया है।...////...
«
सुप्रीम कोर्ट ने गेट-2022 परीक्षा टालने की याचिका खारिज की
India
»
कोरोना के नये मामलों में 42 हजार से अधिक की गिरावट
POST CATEGORY
India
World
East
West
North
South
cricket
hockey
football
tennis
business-economy
Chief Minsiter Madhya Pradesh
Sports
© 2025 - All Rights Reserved -
timespage
|
Hosted by SysNano Infotech
|
Version Yellow Loop 24.12.01
|
Structured Data Test
|
^
^
×
ASPX:
POST
ALIAS:
vidhaayak-ke-hatyaare-ko-betee-kee-shaadee-ke-lie-15-din-ka-pairola
FZF:
FZF
URL:
https://www.timespage.com/vidhaayak-ke-hatyaare-ko-betee-kee-shaadee-ke-lie-15-din-ka-pairola
PAGETOP:
ERROR: