श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में वैज्ञानिक परीक्षण कराने का अनुुरोध
02-Jul-2022 06:49 PM 1234665
मथुरा 02 जुलाई (AGENCY) उत्तर प्रदेश में मथुरा जिला जज की अदालत में जहानारा मस्जिद आगरा , श्रीकृष्ण जन्मस्थल मथुरा एवं शाही मस्जिद ईदगाह का वैज्ञानिक परीक्षण कराने का अनुरोध पूर्व में दायर किये गए एक वाद के वादियों के एक प्रतिनिधि ने शुक्रवार को किया है। वादियों के प्रतिनिधि शैलेन्द्र सिंह ने बताया कि भगवान श्रीकृष्ण विराजमान एवं अन्य बनाम इन्तेजामिया कमेटी एवं अन्य वाद के अन्तर्गत यह प्रार्थनापत्र दिया गया था। प्रार्थना पत्र में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या किसी अन्य एजेंसी से दोनो मस्जिदों का वैज्ञानिक परीक्षण करने के लिए प्रार्थना की गई है। इस मामले में उनके समेत लखनऊ के चार अधिवक्ता, लखनऊ विश्वविद्यालय की तीन एलएलबी के छात्राएं, शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी लखनऊ की दो एलएलबी की छात्राएं एवं आईसीएफएआई यूनिवर्सिटी देहरादून की एक छात्रा वादी हैं। इसी वाद के वादियों ने शुक्रवार को ही एक दूसरा प्रार्थनापत्र दिया था जिसमें उनके वाद को ’’रिप्रेजेन्टेटिव कैपसिटी (समाज के प्रतिनिधि की हैसियत से )’’ में स्वीकार करने का अनुरोध करते हुए इस प्रार्थनापत्र को धारा 92 सहपठनीय 91 सिविल प्रोसीजर कोड और 151 सीपीसी स्वीकार करने को कहा गया है क्योंकि यह वाद एक धार्मिक स्थल से संबंधित है। उनका कहना था कि आज तक जहानारा मस्जिद, श्रीकृष्ण जन्मस्थल एवं शाही मस्जिद ईदगाह का कभी भी वैज्ञानिक परीक्षण नहीं कराया गया । उन्होंने बताया कि अदालत से पूर्व में दिए गए एक प्रार्थनापत्र को वापस लेने की स्वीकृति देने का भी अनुरोध किया गया था क्योंकि इसमें कुछ कमियां रह गई थीं। उनका कहना था कि अदालत ने पूर्व में दिए गए प्रार्थनापत्र को वापस लेने की स्वीकृति दे दी है। अधिवक्ता सिंह के अनुसार शुक्रवार को दिए गए नये प्रार्थनापत्र पर अदालत 15 जुलाई को सुनवाई करेगी। उधर जिला शासकीय अधिवक्ता सिविल संजय गौड़ ने बताया कि शुक्रवार को बार के एक वरिष्ठ अधिवक्ता के निधन के कारण अन्य किसी वाद पर कोई सुनवाई नही हो सकी तथा मनीष यादव एवं अधिवक्ता राजेन्द्र माहेश्वरी आदि के वादों की सुनवाई पांच जुलाई को होगी शेष सभी वादों की सुनवाई 15 जुलाई को होगी। विभिन्न हिन्दू संगठनों द्वारा दायर किये गए इन सभी वादों में यह दावा किया गया है कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि के 13.37 एकड़ क्षेत्र के एक भाग में शाही मस्जिद बनी हुई है इसलिए उसे वहां से हटाया जाना चाहिए तथा इस संबंध में किये गए पुराने समझौते को रद्द किया जाना चाहिए क्योंकि जिन्होंने समझौता किया था उन्हें समझौता करने का अधिकार नही था।...////...
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