श्रीगंगानगर 15 सितंबर (संवाददाता)। राजस्थान के श्रीगंगानगर में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो एक्ट) मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश ने बालिका अपहरण एवं दुष्कर्म प्रकरण में आरोपी युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रकरण के अनुसार अनूपगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में 29 नवंबर 2021 की रात को एक शादी समारोह के दौरान 10 वर्षीय बालिका का कालूराम नायक (30) ने अपहरण कर लिया था। लगभग आधे घंटे बाद बालिका एक खेत में मिली जबकि आरोपी युवक दुष्कर्म कर फरार हो गया था।...////...